नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

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POCSO court orders 20-year sentence

रांची। पोक्सो कोर्ट ने पिज्जा खाने गई नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले उमेंद्र राय को 20 साल कारावास की सजा सुनवाई है।

यह मामला डोरंडा थाना से संबंधित है। उमेंद्र राय ने नाबालिग का अपहरण कर उसे तुपुदाना स्थित एक किराए के मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया था।

पोक्सो (POCSO) मामलों के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपना फैसला सुनाया है।

अदालत ने दोषी को जेल की सजा सुनाने के साथ ही 35 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न चुकाने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा।

19 मई को ठहराया गया था दोषी

अदालत ने मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए आरोपी उमेंद्र राय को बीते 19 मई को ही दोषी करार दे दिया था। दोषी अभियुक्त 18 अगस्त 2023 से ही न्यायिक हिरासत (जेल) में है।

सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। यह पूरा मामला राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र से संबंधित है।

 

पिज्जा खाने निकली नाबालिग का किया था अपहरण

अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 13 अगस्त 2023 की है। डोरंडा क्षेत्र की रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की हिनू चौक पर पिज्जा खाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपी उमेंद्र राय ने उसे अपने झांसे में लिया और बहला-फुसलाकर वहां से अगवा कर लिया।